नई दिल्ली। आम आदमी पर महंगाई की फिर मार पड़ने वाली है। आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। 18 जुलाई यानि आज से आटा और दालों समेत कई खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी जीएसटी लगने वाला है। इससे शहर में इनके दाम पांच फीसदी तक बढ़ जाएंगे। सोमवार से यह सभी उत्पाद महंगे दामों पर उपभोक्ताओं को मिलेंगे। पिछले महीने हुई बैठक में GST काउंसिल ने GST रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। GST की दरें बढ़ने से चावल, दही, लस्सी और आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी।
डेयरी प्रोडक्ट और आटा होगा महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5 फीसदी GST लगेगा।
पनीर और दही के नए रेट भी जल्द
पैक्ड पनीर, दही और लस्सी भी पांच फीसदी जीएसटी के दायरे में आएगी। शहर में अभी दो सौ ग्राम पनीर का पैकेट 65 से 70 रुपये में मिल रहा है। अब इनके रेट तीन से चार रुपये प्रति पैक तक बढ़ जाएंगे। पुराने स्टॉक की बिक्री भी नए नियमों के तहत होंगी। इससे इनके रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी।
एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर 18 फीसदी GST
ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18 फीसदी की दर से GST वसूली जाएगी। इतना ही नहीं एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है।
इलाज कराना भी महंगा
हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5 फीसदी की दर से GST देय होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, के रूम पर छूट लागू रहेगी।
बिजनेस क्लास का सफर महंगा हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट जो अब तक कर मुक्त थी, उसमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही GST से छूट प्राप्त होगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18 फीसदी की दर से GST लगेगा।
होटल रूम के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे
वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12 फीसदी की दर से GST लगेगा। इसके अलावा कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट प्रदान थी। अब ऐसी सेवाओं पर 18 फीसदी की दर से GST लगेगा।
रोपवे से यात्रा करना हुआ सस्ता
GST काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18% से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं। अब से इनपर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी GST लगेगा। डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर GST 18 जुलाई से नहीं लगेगा। सरकार ने उन ऑपरेटर्स के लिए माल ढुलाई के किराए पर लगने वाले GST को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है, जहां फ्यूल की लागत को जोड़ा जाता है।
वेयर हाउस में में सामान रखना भी महंगा पड़ेगा
वेयर हाउस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि के स्टोरेज की सेवाएं अब तक करमुक्त थीं, उन्हें अब कर के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12 फीसदी की दर से GST लगेगा।
बढ़ रहा GST कलेक्शन
GST कलेक्शन जून में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की तुलना में ये 56 फीसदी की बढ़ोतरी है। वहीं मई के महीने में यह 1.41 लाख करोड़ रुपए था।