नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाईअड्डों के लिए नए नियम लागू किए हैं। डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नए नियम जारी किए हैं।
नए नियमों के तहत डीजीसीए ने हवाई यात्रा के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति होगी। वहीं कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उल्लंघन करने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में रखा जा सकता है।
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बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। चैथी लहर की आशंका के बीच भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के पांच हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए। लगभग तीन महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के मामलों ने पांच हजार का आंकड़ा पार किया।