असम में मवेशी संरक्षण विधेयक हुआ पास
खास बातें
- मवेशी संरक्षण विधेयक 13 अगस्त को हुआ पास
- कानून का पालन ना करने वालों के ख़िलाफ़ गैर ज़मानत वारेंट होगा रिलीज़
असम विधानसभा
में लगे जय श्री राम के नारे, मवेशी सरंक्षण विधेयक किया गया पास हिमंत बिस्वा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने असम में विरोधी विपक्षी दलों द्वारा वाकआउट के बीच मवेशी सरंक्षण विधेयक पारित कर दिया।
असम विधानसभा ने शुक्रवार 13 अगस्त,2021 को विधेयक पास किया जिसके अनुसार किसी भी मदिंर के 5 कि. मी. के दायरे में गाय को मारना या फिर गोमांस बेचने पर रोक लगा दी गई है। इस कानून के अन्दर किसी भी हिन्दू,जैन,सिख या अन्य बीफ ना खाने वाले समुदायों एवं मदिंर के 5 कि मी के दायरे में वध की अनुमति नही दी गई है। हालाँकि, कुछ धार्मिक अवसरों के लिए छूट है।
विधेयक में इस चीज़ की भी माँग की गई है कि बिना वैध दस्तावेज़ के गोवंश के परिवहन पर भी रोक लगे। इस नए कानून के चलते सभी उपरुक्त अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती होंगे। जैसे ही स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने विधेयक पास होने की घोषणा करी, सत्ताधारी भाजपा सदस्यों ने “जय श्री राम” और “भारत माता की जय” के नारे लगाना शुरू कर दिए।