नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में काम करने वालों को जल्द ही बड़ी खबर मिलने वाली है। देश में जल्द ही नया श्रम संहिता लागू हो सकती है। केंद्र सरकार कामकाजी लोगों के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इसे लागू करने के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि सभी राज्यों को संयुक्त रूप से नए श्रम संहिता को लागू करने पर विचार करना चाहिए, लेकिन कई राज्य सरकारों ने मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगर अलग से नया वेतन कोड लागू किया जाता है तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कई फायदे होंगे।
पहले यह बिल 1 जुलाई 2022 से लागू होने की संभावना थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से अब कह रही है कि सरकार 1 अक्टूबर 2022 से नए लेबर कोड लागू कर सकती है। एक बार लागू होने के बाद, नया वेतन कोड, काम के घंटे, वेतन पुनर्गठन और पीएफ योगदान, अर्जित अवकाश को भुनाने सहित प्रमुख लोगों को प्रभावित करेगा। अब तक, 23 राज्यों ने इन कानूनों पर नियमों का मसौदा पूर्व-प्रकाशित किया है, जबकि केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
नए वेतन संहिता में हैं कई प्रावधान
राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने हाल ही में संसद को बताया कि देश के अधिकांश राज्यों ने 4 श्रम संहिताओं पर अपने मसौदा नियम भेज दिए हैं। बाकी राज्य इसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। नए वेतन संहिता में श्रम, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान हैं। यदि सभी 4 परिवर्तनों के साथ नया वेतन कोड लागू होता है, तो नए वेतन कोड के तहत निजी नौकरी करने वाले लोगों के वेतन में एक संरचनात्मक परिवर्तन होगा। हालांकि नया वेतन संहिता लागू होने के बाद हाथ में वेतन पहले की तुलना में कम होगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।
यह वेतन के संबंध में समायोजन हो सकता है
सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि एक निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का मूल वेतन उसके कुल वेतन (सीटीसी) का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपका मूल वेतन अधिक है, तो एफआईएफ फंड में कर्मचारी का योगदान पहले की तुलना में अधिक होगा। सरकार की इस व्यवस्था से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय काफी लाभ होगा।
नए वेतन संहिता में साप्ताहिक अवकाश
नए वेतन कोड के तहत, एक सप्ताह में 4 कार्य दिवस और 3 दिन की छुट्टी हो सकती है। हालांकि इससे ऑफिस में काम के घंटे बढ़ जाएंगे। इस नियम के लागू होने के बाद यदि आप तीन दिन के साप्ताहिक अवकाश का विकल्प चुनते हैं तो आपको कार्यालय में 12 घंटे काम करना होगा। एक कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा तभी उसे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी।
छुट्टियों को लेकर बड़ा बदलाव
कर्मचारियों की लंबी छुट्टियों को लेकर नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है। पहले किसी भी प्रतिष्ठान में लंबी छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना पड़ता था, लेकिन अब नया वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारी 180 दिनों तक काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकता है। अंतिम निपटान के संबंध में, कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा कंपनी से दो दिन की समाप्ति, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा। हालांकि, ये सभी प्रावधान अभी भी प्रस्तावित हैं। फाइनल फॉर्म राज्यों से ड्राफ्ट मिलने के बाद दिया जाएगा।